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किनको एक्सचेंज में एनुअल रिटर्न जमा करना होता है? |
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| ऐसे सभी सदस्यों को एक्सचेंज में अपना एनुअल रिटर्न दाखिल करना होगा जो 31 मार्च 2011 तक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए पात्रता प्राप्त/ सक्रिय रहे हैं। |
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एक्सचेंज में एनुअल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? |
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| एक्सचेंज में एनुअल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2011 है। |
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ऐसे सदस्य जिनका लेखा वर्ष 31 मार्च के स्थान पर किसी अन्य तिथि को समाप्त होता है उनको कब एनुअल रिटर्न जमा करना होगा? |
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| ऐसे सदस्य जिनका लेखा वर्ष 31 मार्च के स्थान पर किसी अन्य तिथि को समाप्त होता है, उनको अपना एनुअल रिटर्न अपने लेखा वर्ष की समाप्ति तिथि के 6 माह के अंदर एक्सचेंज में जमा करना होगा। |
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अगर किसी सदस्य ने अपने लेखा वर्ष में बदलाव किया है तो इस संदर्भ में एक्सचेंज को सूचित करने की अंतिम तिथि क्या है? |
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| किसी सदस्य को अपने लेखा वर्ष के बदलाव के संदर्भ में एक्सचेंज को 31 अक्टूबर को या उसके पहले सूचित करना चाहिए। |
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एनुअल रिटर्न के दाखिले के समय-समय कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होते है? |
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वर्तमान एनुअल रिटर्न की दृष्टि से किसको निष्क्रिय सदस्य माना जाता है? |
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| ऐसे सदस्यों को निष्क्रिय सदस्य की श्रेणी (वर्तमान एनुअल रिटर्न दाखिले की दृष्टि से) में रखा जायेगा जिन्होंने वित्त वर्ष 2010-11 (यानी 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011) में एक्सचेंज के माध्यम से कोई कारोबार नहीं किया है। |
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किसी निष्क्रिय सदस्य को एनुअल रिटर्न के संदर्भ में कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे? |
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क्या एनुअल रिटर्न से संबंधित दस्तावेजों को खंडों में जमा किया जा सकता है? |
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| नहीं, एनुअल रिटर्न से संबंधित दस्तावेजों को खंडों में स्वीकार नहीं किया जायेगा। |
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31 अक्टूबर 2011 की अंतिम तिथि तक एनुअल रिटर्न न जमा करने की स्थिति में एक्सचेंज द्वारा किस तरह की कार्यवाही की जा सकती है? |
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| अंतिम तिथि तक एनुअल रिटर्न न जमा किये जाने की स्थिति में 200 रु. प्रति दिन की दर से लेट/नॉन-सब्मिशन चार्ज लगाने के साथ ही एक्सचेंज अपने विवेक से उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है। |
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टीसीएम मेंबर द्वारा अनुरक्षित रखे जाने वाली निम्नतम नेटवर्थ की सीमा क्या है? |
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| सदस्य, टीसीएम मेंबर की अनुरक्षित रखी जाने वाली निम्नतम नेटवर्थ की सीमा के लिए 16 जून 2009 को जारी सर्कुलर क्रमांक एमसीएक्स/एमईएम/259 देखें। |
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ट्रेडिंग मेंबर (टीएम), संस्थागत ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग मेंबर (आईटीसीएम) तथा प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर (पीसीएम) द्वारा अनुरक्षित रखी जाने वाली निम्नतम नेटवर्थ की सीमा क्या है? |
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| टीएम, आईटीसीएम तथा पीसीएम मेंबरों को अपनी नेटवर्थ उस स्कीम के अनुसार बनाये रखनी चाहिए जिसके अनुसार उसने एक्सचेंज की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। |
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नेटवर्थ सर्टिफिकेट को न जमा करने अथवा त्रुटिपूर्ण तरीके से जमा करने पर किस तरह के शुल्क अथवा जुर्माने का आरोपण हो सकता है? |
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| नेटवर्थ सर्टिफिकेट की अनुपलब्धता/त्रुटिपूर्ण दाखिले की स्थिति में 5 अप्रैल 2010 को जारी सर्कुलर क्रमांक MCX/COMP/113/2010 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 200 रु. प्रति दिन की दर से नान-सब्मिशन शुल्क लगाया जायेगा। |
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अगर किसी सदस्य ने एनुअल रिटर्न से संबंधित दस्तावेज एनुअल रिटर्न के दाखिले से संबंधित सर्कुलर के जारी होने के पहले जमा कर दिया है तो इस स्थिति में क्या होगा? |
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| ऐसे सदस्य को निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार शेष/विशिष्ट दस्तावेजों को 31 अक्टूबर 2011 को या उसके पहले जमा करना होगा। |
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अगर कोई ऊपर दी गयी जानकारियों के अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी चाहता है तो उसको किससे संपर्क करना होगा? |
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| इस संदर्भ में आप अपने प्रश्नों को ई-मेल द्वारा membership@mcxindia.com. पर भेज सकते हैं। आपको अपना विषय ‘‘एनुअल रिटर्न क्वैरी वित्त वर्ष 2010-11’’ के रूप में उल्लिखित करना होगा. आपको अपने ई-मेल में सदस्य के नाम, मेंबर आईडी, संपर्क व्यक्ति तथा संपर्क नंबर का भी उल्लेख करना होगा। |
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एमसीएक्स एक्सचेंज के माध्यम से किस तरह सॉफ्ट फार्म में एनुअल रिटर्न जमा किया जा सकता है? |
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| सदस्यों को जल्द ही सर्कुलर/ ई-मेल के माध्यम से एमसीएक्स एक्सचेंज के जरिये एनुअल रिटर्न के दाखिले की लिंक उपलब्ध करवायी जायेगी। |
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क्या वर्तमान वर्ष से सॉफ्ट फॉर्म में एनुअल रिटर्न का दाखिला अनिवार्य है? |
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| हां, वर्तमान वर्ष से इसकी हार्ड कॉपी के साथ ही सॉफ्ट कॉपी भी जमा करना अनिवार्य है। |
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