 |
ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग सदस्य (टीसीएम)- गैर-जमा आधारित व जमा आधारित |
|
|
|
| ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग सदस्य (“टीसीएम”) अपने क्लाइंटों की ओर से ट्रेड करने के हकदार होने के साथ-साथ अपनी ट्रेडिंग करने के भी हकदार हैं। टीसीएम खुद भी इन सौदों को क्लियर व सेटल कर सकते हैं। टीसीएम को दो उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है: गैर-जमा आधारित सदस्य और जमा आधारित सदस्य। |
| |
| पात्रता मापदंड |
| संस्थाएं
- नियामक नियमों और प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित संस्थाएं सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। - |
- एकमात्र मालिक/व्यक्ति (मालिकाना फर्म)
- पंजीकृत भागीदारी फर्म
- एचयूएफ
- कंपनियां
- को-ऑपरेटिव सोसायटियां
- सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन
- सांविधिक संगठन या कोई अन्य सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाएं।
|
| |
| नेटवर्थ |
| पात्रता के लिए न्यूनतम नेटवर्थ रु. 75 लाख है। |
| |
|
|
|
|
|
|
 |
सदस्यता – संस्थागत ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग सदस्य (आईटीसीएम) |
|
|
|
| संस्थागत ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग सदस्य (“ITCM”) अपने क्लाइंटों की ओर से उनके खाते के साथ-साथ अपने खाते से भी ट्रेडिंग करने के हकदार हैं। वे एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों और ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग सदस्यों के साथ-साथ खुद के द्वारा निष्पादित किए गए सौदों को भी क्लियर व सेटल कर सकते हैं। |
| |
| पात्रता मानदंड |
| संस्थाएं
- नियामक नियमों और प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित संस्थाएं सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। - |
|
|
| |
| नेटवर्थ |
| पात्रता के लिए न्यूनतम नेटवर्थ रु. 100.00 लाख है। |
| |
|
|
|
|
|
|
 |
सदस्यता – प्रोफेशनल क्लियरिंग सदस्य (पीसीएम) |
|
|
|
| प्रोफेशनल क्लियरिंग सदस्य (“पीसीएम”) केवल ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग सदस्यों या हमारे एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा निष्पादित सौदों को ही क्लियर व सेटल करने के हकदार होंगे। |
| |
| पात्रता मापदंड |
| संस्थाएं
- नियामक नियमों और प्रावधानों के अधीन कोई भी कंपनी, संस्थान सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। |
| |
| नेटवर्थ |
| पात्रता के लिए न्यूनतम नेटवर्थ रु. 500 लाख है। |
| |
|
|
|
|
|
|
 |
ट्रेडिंग सदस्य (टीएम) |
|
|
|
| ट्रेडिंग सदस्य (“टीएम”) वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें इस रूप में मान्यता प्रदान की गई है और जिनके पास उनके क्लाइंटों की ओर से तथा अपनी ओर से भी ट्रेड करने का अधिकार रहता है। हालांकि टीएम के पास इन सौदों को क्लियर या सेटल करने का अधिकार नहीं होता है। सभी ट्रेडिंग सदस्यों (टीएम) को हमारे एक्सचेंज पर क्लियरिंग के अधिकार रखने वाले संस्थागत ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग सदस्य या प्रोफेशनल क्लियरिंग सदस्यों में से किसी एक के साथ संबद्ध होना आवश्यक है। |
| |
| पात्रता मानदंड |
| संस्थाएं
- नियामक नियमों और प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित संस्थाएं सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। - |
- व्यक्ति (एकमात्र स्वामित्व सहित),
- पंजीकृत भागीदारी फर्म,
- निगमित निकाय
- हिंदु अविभक्त परिवार (“एचयूएफ“)
|
| |
| नेटवर्थ |
| नॉन-कॉर्पोरेट की पात्रता के लिए न्यूनतम नेटवर्थ रु.10 लाख और कॉर्पोरेट के लिए रु. 25 लाख है। |
|
|
|
|
|
|
 |
सामान्य प्रश्न |
|
|
|
|
|
|