| अपनी शिकायतों के
निवारण के लिए निवेशक एक्सचेंज के कानूनी विभाग के
निवेशक शिकायत डिवीजन (आईजीडी) में जा सकता है।
एक्सचेंज के पास सदस्य और शिकायतकर्ता के साथ समन्वय
के द्वारा विवादों के समाधान की एक प्रणाली मौजूद है। |
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| यदि किसी भी निवेशक
या मध्यस्थ को किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो वे अपनी
शिकायत एक्सचेंज के आईजीडी विभाग में निर्धारित
प्रारूप ‘क्लाइंट कम्प्लेंट फार्म (सीसीएफ)’ में दर्ज
करा सकते हैं। |
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| निर्धारित प्रारूप
में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटान के लिए
प्राथमिक तौर पर एक्सचेंज शिकायतकर्ता एवं जिसके खिलाफ
शिकायत की गई है उनके बीच मध्यस्थता के आधार पर शिकायत
दूर करने का प्रयास करता है। आपसी समझौता प्रक्रिया के
माध्यम से एक्सचेंज शिकायतकर्ता की शिकायत निवारण के
लिए विवाद में उलझी पर्टियों को समझौते का उचित
परामर्श भी देता है। सामान्यतः शिकायतों का निवारण 60
दिनों के अंदर कर दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं हो पाता
है तो इसे
आर्बिट्रेशन
को सौंप दिया जाता है। |
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| किसी भी के सदस्य के खिलाफ शिकायत दाखिल करने के लिए निवेशक यहाँ मेल भेंज सकते हैः grievance@mcxindia.com |